(इनफोकस - InFocus) नागालैंड में स्वदेशी नागरिक रजिस्टर (RIIN in Nagaland)
नागालैंड का नागरिकता रजिस्टर (RIIN-आरआईआईएन)
- सुर्खियों में क्यों?
- RIIN-आरआईआईएन क्या है?
- RIIN-आरआईआईएन तैयार करने की प्रक्रिया
- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कैसे होगी?
1. सुर्खियों में क्यों?
- हाल ही में नागालैंड सरकार ने नागालैंड के निवासियों के लिए स्वदेशी नागरिक रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा हेतु 3 सदस्य समिति का गठन किया है।
- नागालैंड सरकार की प्रस्तावित योजना 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी लेकिन कई संगठनों के विरोध के कारण सरकार को इस समिति का गठन करना पड़ा।
- विरोध किए जाने वाले संगठनों में एनएससीएन (आईएम) भी शामिल है।
2. RIIN-आरआईआईएन क्या है?
- नागालैंड के मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय द्वारा 29 जून को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अनुसार, “नागालैंड सरकार रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नगालैंड (RIIN-आरआईआईएन) तैयार करेगी।
- RIIN राज्य के सभी स्वदेशी निवासियों की मुख्य सूची होगी।
- सत्यापन और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्वदेशी निवासियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी।
- अंतिम सूची या आरआईआईएन को तैयार किया जाएगा एवं इसकी प्रतियां सभी गांव के प्रत्येक वार्ड में रखी जाएंगी। अंतिम सूची की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां राज्य के डेटा केंद्रों में भी सुरक्षित रखी जाएंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक और एसएमएस आधारित तंत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के सभी सदस्य निवासियों को बारकोड और क्रमांकित इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी।
- इससे नकली निवास प्रमाण पत्रों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
- इस प्रक्रिया को पूरे नागालैंड में लागू किया जाएगा एवं इसे नागालैंड में लागू ऑनलाइन इनर लाइन परमिट(ILP) से भी जोड़ा जाएगा।
इनर लाइन परमिट (ILP)
- इनर लाइन परमिट (ILP) एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारतीय नागरिकों को कुछ राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु जारी की जाती है।
- ILP भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों में निवास नहीं करते हैं।
- ILP को 1873 में ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत लागू किया गया था।
- इस क्षेत्र में चाय, तेल और हाथियों के व्यापार में अपने हितों को संरक्षित करने हेतु ILP व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था।
3. RIIN-आरआईआईएन तैयार करने की प्रक्रिया
- सूची तैयार करना
- सर्वे
- समीक्षा प्रक्रिया
- RIIN को अपडेट करना
- सूची से छूट वाले लोगो के लिए प्रावधान
A. सूची तैयार करना
- RIIN सूची "एक व्यापक सर्वेक्षण" पर आधारित होगी। इसमें ग्रामीण और (शहरी) वार्डों के स्वदेशी निवासियों के आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल होंगे।
- सूची की तैयारी 10 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होनी थी और पूरी प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा करना था।
- अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर सर्वेक्षणकर्ताओं की टीमों का गठन करने के बाद इन टीमों को प्रत्येक गांव और वार्डों में भेजा जाना था।
B. सर्वे
- उप-मंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रधानाध्यापक और अन्य नामित सदस्यों वाली टीमें राज्य में स्वदेशी निवासियों की सूची बनाएंगी।
- डेटाबेस में प्रत्येक परिवार के मूल निवास के साथ-साथ वर्तमान निवास को सम्मिलित करते हुए उनके आधार नंबर को भी नोट किया जाएगा।
- अनंतिम सूची सभी गांव, वार्डों समेत सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी एवं इसके उपरांत दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
C. समीक्षा प्रक्रिया
- प्रतिवादियों को अधिकारियों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- संबंधित उपायुक्त आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर दावे और आपत्तियों पर विचार करेंगे।
- अधिसूचना के अनुसार यह संपूर्ण प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2019 से पहले पूरी होनी थी।
D. RIIN को अपडेट करना
- एक बार RIIN को अंतिम रूप देने के बाद नागालैंड के मूल निवासियों के पैदा हुए नवजात शिशुओं को छोड़कर कोई भी नया स्वदेशी निवासी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
E. सूची से छूट वाले लोगो के लिए प्रावधान
- नागालैंड के मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि “... अगर कोई भी व्यक्ति जो आरआईआईएन से बाहर है, तो उसे गृह आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा, जो मामले को सत्यापित करेगा और आरआईआई को अपडेट करने के लिए आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेगा”।
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कैसे होगी?
- पूरे प्रक्रिया की निगरानी नागालैंड के आयुक्त द्वारा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारियों (राज्य सरकार में सचिव रैंक के समतुल्य) को नामित करेगी। प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होगी।
- ये नोडल अधिकारी अपनी मासिक रिपोर्ट गृह विभाग के तहत गठित एक स्थाई समिति को प्रस्तुत करेंगे।
- नागालैंड के मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय भी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।